नई दिल्ली, 2 जनवरी 2025, गुरुवार। बांग्लादेश की अदालत ने इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला देशद्रोह का है, जिसमें उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है।
चिन्मय कृष्ण दास पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चिटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे 25 नवंबर को भारी विरोध और झड़पें हुईं। 27 नवंबर को उनके अनुयायियों ने चटगांव अदालत भवन के बाहर पुलिस से झड़प की, जिसमें एक वकील की मौत हो गई।
चिन्मय कृष्ण दास के वकील रवींद्र घोष ने कहा है कि वे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट डिवीजन में इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा, “संभवतः अदालत में कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण जमानत याचिका खारिज की गई।” उन्होंने आगे कहा, “हम उनके लिए न्याय लाएंगे और जब तक जमानत नहीं मिलती, तब तक लड़ाई जारी रहेगी।”