नई दिल्ली, 13 फरवरी 2025, गुरुवार। उच्चतम न्यायालय ने मशीन चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। यह मामला 2014 में सड़क साफ करने वाली मशीन की चोरी से जुड़ा है, जिसे नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले ने खरीदा था। खान और उनके बेटे के अलावा पांच अन्य लोगों के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल थे, ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है, उन्हें जमानत देने के लिए तैयार हैं।
पीठ ने 10 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि आदेश को रद्द किया जाता है और अपीलकर्ताओं को उन शर्तों व नियमों के अधीन जमानत प्रदान की जाती है, जो अधीनस्थ अदालत की संतुष्टि के अनुरूप हों। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने अधीनस्थ अदालत से अपीलकर्ताओं पर यह शर्त लगाने को कहा कि वे मुकदमे की कार्यवाही खत्म होने तक सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।