आजमगढ़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत आठ अभियुक्तों पर कार्रवाई, 2 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला

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आजमगढ़, 29 अगस्त 2025: आजमगढ़ जिले में 2 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने और अपहरण कर चेकबुक पर जबरन हस्ताक्षर कराने के सनसनीखेज मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश पर आठ अभियुक्तों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी गई है।

मामला थाना जीयनपुर क्षेत्र के ग्राम शाहपुर का है, जहां गैंग लीडर कृष्णाचंद राय, निवासी मोहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह, और उसके साथियों निगम राय, रेनू राय, लवकुश यादव, मुन्नु खां, राशिद, मोहम्मद जाहिद शेख उर्फ गुड्डू और संतोष राय पर गंभीर आरोप हैं। अभियुक्तों ने 18 अप्रैल 2025 को रामचेत यादव को बहला-फुसलाकर और शराब पिलाकर उसकी 2 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन का फर्जी एग्रीमेंट और बैनामा कराया। इसके बाद पीड़ित का अपहरण कर चेकबुक पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए और रकम को अभियुक्तों के खातों में जमा कर लिया गया।

पुलिस ने इस मामले में मार्च 2025 में थाना जीयनपुर में मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी चार्जशीट न्यायालय में दाखिल हो चुकी है। जिला प्रशासन ने अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई को मंजूरी दे दी है, और पुलिस अब अग्रेतर कानूनी कदम उठा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा, “जिले में संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।” इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है।

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