N/A
Total Visitor
32 C
Delhi
Tuesday, July 1, 2025

अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दो साल की जेल, 3000 रुपये का जुर्माना

मऊ, 31 मई 2025, शनिवार। मऊ की एक अदालत ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान नफरती भाषण और चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुभासपा नेता एवं मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका दिया है। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. केपी सिंह की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

अदालत ने अब्बास अंसारी को आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच का दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर अब्बास और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि 3 मार्च 2022 को मऊ की सदर विधानसभा सीट से सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने मऊ प्रशासन को चुनाव बाद “हिसाब-किताब” करने और “सबक सिखाने” की धमकी दी थी, जिसे हेट स्पीच माना गया।

इसके साथ ही, अब्बास के सहयोगी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत छह महीने की जेल और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। यह फैसला न केवल अब्बास अंसारी के लिए एक बड़ा कानूनी झटका है, बल्कि यह नेताओं के लिए भी एक सख्त संदेश है कि नफरती भाषण और आचार संहिता का उल्लंघन गंभीर परिणाम भुगत सकता है।

Advertisement

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

2,300FansLike
9,694FollowersFollow
19,500SubscribersSubscribe

Advertisement Section

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles

Translate »