माफिया मुख़्तार अंसारी को बहुत बड़ा झटका, अब तो आना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश, कोर्ट ने खारिज की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग….
पंजाब के रोपण जेल में बंद माफिया गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट का बड़ा झटका लगा
एमपी/ एमलए विशेष अदालत ने माफिया मुख्तार की वक मामले में गवाही को स्थगित करके पेश होने का आदेश दिया
वीडियो कांफ्रेंसिंग से गवाही दर्ज कराने की मांग अदालत ने स्वीकार नहीं किया
सुरक्षा के मद्देनजर गाजीपुर एवं प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य गवाहों को पेश करने का आदेश दिया
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता एवं बृजेश सिंह के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज व अभिषेक त्रिपाठी के तर्कों को सुन कर दिया
कोर्ट का आदेश -सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के अनुसार गवाहों की उचित सुरक्षा प्रयागराज व गाजीपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक करेंगे, गवाही दर्ज किए जाने के लिए पत्रावली 3 फरवरी 2021 को पेश की जाए
मामला गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2001 में बृजेश सिंह व अन्य के विरुद्ध कातिलाना हमला करने और हत्या करने का है , जिसे मुख़्तार अंसारी ने दर्ज़ कराया था
मुख़्तार अंसारी ने आरोप लगाया गया था कि हमले में मोहम्मदाबाद (गाज़ीपुर) में बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गैंग के साथ उस पर एके-47 से घाट लगाकर हमला किया , जिसमे मुख़्तार खुद और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हुए थे,इस हमले में अंगरक्षक सहित दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी
इस मामले में बृजेश सिंह व अन्य के विरुद्ध 13 जनवरी 2013 को आरोप भी तय कर दिया था, इसके बाद से लगातार पत्रावली गवाही के लिए विचाराधीन है,पुलिस ने आरोप पत्र में कुल 46 गवाहों को नामित किया है जिसमें चोटिल साक्षी मुख्तार अंसारी का भी नाम शामिल है
इस सम्बन्ध में अदालत ने आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी को छोड़कर शेष अन्य गवाहों की गवाही दर्ज की जाए,मुख्तार अंसारी के संबंध में गवाही हाईकोर्ट के द्वारा पारित आदेशों के अधीन कराई जाएगी