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Friday, June 27, 2025

ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के लोगों के लिए अब डीडीए का फ्लैट लेना आसान होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की श्रेणी के लोगों के लिए डीडीए का फ्लैट लेना आसान होगा। दरअसल डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवास के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाने का निर्णय लिया है।

डीडीए ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत फ्लैटों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की सुविधा के लिए तीन लाख रुपये से कम की वार्षिक आय की शर्त को समाप्त करने की मंजूरी दी। डीडीए पिछले तीन दशकों से रियायती कीमत पर समाज के कमजोर वर्ग को ईडब्ल्यूएस मकान आवंटित कर रहा है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को डीडीए बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बनाना प्रमुख है। डीडीए ईडब्ल्यूएस के तहत आवंटन के इच्छुक आवेदकों के लिए उनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होने का प्रमाण देने की शर्त को हटा दिया है।

 

दरअसल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को व्यक्तिगत आय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि उनमें से अधिकांश उस श्रेणी में आते हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य नहीं है। इस कारण शर्त को ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के निपटान में रुकावट माना जाता है।

अब ईडब्ल्यूएस फ्लैट सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित 10 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

डीडीए ने धार्मिक श्रेणी के प्लॉटों के निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवंटन से नीलामी मोड में प्लॉटों के निपटान को मंजूरी दी। इस संबंध में वर्ष 2014 से निर्णय लंबित है। प्लॉटों की पात्रता मास्टर प्लान-2021 के आधार पर होगी। धार्मिक उद्देश्य के लिए दो आकार के प्लॉट उपलब्ध हैं। यह 400 वर्गमीटर एवं उससे कम और 400 वर्गमीटर से अधिक और 40000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक धार्मिक प्लॉट हैं।

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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