महाराष्ट्र में अब यातायात नियमों का उल्लंघन जेब पर भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर कंपाउंडिंग शुल्क में वृद्धि की गई है। नियम तोड़ने पर 200 रुपये से एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।