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Tuesday, July 8, 2025

लखनऊ में 8 नवंबर तक धारा 144 लागू…

लखनऊ में आगामी त्योहारों नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, भाई धूज, बारावफात और छठ से पहले चल रहे कोरोना महामारी को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा को 8 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। धारा 144 का मतलब है कि पांच से अधिक लोगों के जमावड़े वाले किसी भी आयोजन के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की मंजूरी आवश्यक होगी।

संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कहा कि असामाजिक तत्व त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए शांति और सद्भाव बनाए रखने और जनता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये आदेश पारित किए गए हैं। मोर्डिया ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल स्थापित करने और दशहरा समारोह आयोजित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

इस साल नवरात्रि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है जिसमें लोग देवी की भक्ति में लीन रहते हैं.

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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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