इसी वर्ष बीते 12 मई को 32 साल पुराने अपहरण केस में पटना से गिरफ्तार हुए जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार सो इस मामले में मधेपुरा कोर्ट में जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत एडीजे 3 निशिकां ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया है।
दरअसल, 32 साल पुराने अपहरण मामले में 11 मई को पटना से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आखिरी बार पैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं संत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को सबूत के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है।
वहीं इस फैसले के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ। जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था। न्यायालय के प्रति आभार! मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा! आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढूंगा।बता दें कि 30 सितंबर को बहस के बाद आज वाद निर्णय के लिए निर्धारित था।