जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन अपनी आवाज का नमूना जल्द देंगे। शनिवार को वह एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने आरोपी सांसद को विवेचक के निर्देशित स्थान पर नमूना देने के आदेश दिए है। कोर्ट में सांसद ने इसके लिए सहमति जताई। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी का मामला 30 जून,19 का है।
आरोप है कि रामपुर संसदीय सीट पर आजम खां की जीत के बाद मुरादाबाद के मुस्लिम कॉलेज में आयोजित समारोह में सांसद ने भाजपा नेत्री जयाप्रदा के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद रामपुर के मुस्तफा हुसैन ने सांसद आजम खां और एसटी हसन व अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मामले में सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हो चुके है। कोर्ट रामपुर के पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है।
पूर्व सांसद पर अभद्र टिप्पणी के मामले की सुनवाई मुरादाबाद में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे-5 पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में चल रही है। सुनवाई के दौरान 15 दिसंबर को विवेचक बिजेन्द्र सिंह ने मुख्य आरोपी सांसद एसटी हसन की वॉयस सैंपलिंग के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 22 दिसंबर मुकर्रर की है। इस बीच विवेचक की ओर से भेजे गए नोटिस को लेकर सांसद ने कानूनी राय ली और शनिवार को स्पेशल कोर्ट एडीजे-5 में पेश हो गए।
कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेन्द्र शर्मा की ओर से केस में सुनवाई को कहा गया। राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीश भटनागर व एडीजीसी कौशल गुप्ता ने सांसद के वॉयस सैंपलिंग की बात कही। जिस पर कोर्ट ने आरोपी सांसद को आवाज का नमूना देने को कहा। अदालत ने आदेश दिया कि वह विवेचक के निर्देशित जगह पर अपनी आवाज का नमूना दें।
कोर्ट के आदेश पर सांसद व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने असहमति नही जताई। एडजीसी का कहना है कि सांसद का वॉयस सैंपल जल्द लिया जाएगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेन्द्र शर्मा का कहना है कि केस में सांसद को आवाज का नमूना देने में कोई आपत्ति नहीं है। विवेचक जहां कहेंगे, वह नमूना देने को तैयार है। हालांकि भाषण में उनके खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनता।