मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि अगले 3 महीनों के अंदर राज्य के सभी ट्रांसजेंडरों को टीके की दोनों डोज लगाए। ये फैसला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने सुनाया जो कि ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ग्रेस बानो की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।