उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों और एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली एम्बुलेंस सेवाओं का किराया तय कर दिया है. अधिक चार्ज करने की स्थिति में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और एम्बुलेंस का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा.
कोविड-19 महामारी को देखते हुए पूरे राज्य में निजी अस्पतालों और एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एम्बुलेंस सेवाओं के लिए किराया में एकरूपता लाने का निर्णय लिया गया है. यह लोगों के लिए किफायती सेवा साबित होगा.
ये है बाकियों का किराया
टाइप बी या रोगी परिवहन एम्बुलेंस पहले 10 किमी के लिए 1,000 रुपये और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 20 रुपये चार्ज करेगी. इसी तरह, टाइप सी या बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और टाइप डी या एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहले 10 किमी के लिए क्रमशः 1,500 और 2,000 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 25 रुपये और 30 रुपये चार्ज करेंगी.
मिलेंगी ये सुविधा