पंजाब में अब संक्रमित व्यक्ति ऑक्सीजन सिलिंडर घर ले जा सकेगा। पंजाब सरकार ने अस्पतालों में ठीक होने वाले संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बस संक्रमित या उसके परिजन को स्व-घोषणा पत्र देना होगा, जिसके बाद वह एक माह के लिए कंसंट्रेटर को घर ले जा सकेंगे।
पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि जिला प्रशासन को कंसंट्रेटर जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह फैसला उन मरीजों को होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया गया है, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी के बाद कुछ दिनों के लिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
सिद्धू ने बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। संक्रमित को डॉक्टर या अस्पताल की सलाह पर ही घर पर ऑक्सीजन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे रोगी की निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी इलाज करने वाले डॉक्टर या अस्पताल की होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि संक्रमित या परिचारक से स्व-घोषणा या वचनबद्धता लेने के बाद रोगियों को पांच लीटर प्रति मिनट तक की क्षमता का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जारी किया जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अधिकतम चार सप्ताह के लिए जारी किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा राशि भी ली जाएगी।
जिले में नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति
आक्सीजन बैंकों की निगरानी और कामकाज के लिए सभी उपायुक्त एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो हर दिन संबंधित उपायुक्त और पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम को रिपोर्ट करेंगे। सिद्धू ने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।