सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा कोटा रद्द कर दिया और कहा कि मराठा कोटा 50% से अधिक नहीं हो सकता है अदालत ने कहा कि यह समानता का उल्लंघन करता है बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें इंदिरा साहनी के फैसले पर दोबारा विचार करने का कारण नहीं मिला.’ जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और एस जस्टिस रवींद्र भट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया|