सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने नोएडा नोएडा बेस्ड एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी कही। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट के बजाय दो घंटे लगते हैं। इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हमने पहले भी कहा है कि पब्लिक स्ट्रीट ब्लॉक नहीं होना चाहए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने पेश होते हुए कहा कि इस मामले में हरियाणा और यूपी को भी दखल देने की इजाजत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पब्लिक स्ट्रीट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। अदालत ने कहा कि हमें नहीं पता कि आप (प्रतिवादी सरकारें) कैसे इस समस्या का निदान करेंगे चाहे राजनीतिक तौर पर या फिर प्रशासनिक तौर पर या फिर न्यायिक तौर पर। लेकिन सड़क ब्लॉक नहीं होना चाहिए। नोएडा बेस्ड सिंगल मदर इस तरह से सड़क ब्लॉक होने से परेशान हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय कर दी है।