प्रयागराज, 28 मई 2025, बुधवार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 2001 बैच के दरोगाओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दरोगाओं की ट्रेनिंग अवधि को उनकी सेवा में जोड़ा जाएगा। जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने निर्देश दिया कि 16 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पुलिसकर्मियों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान (ग्रेड-पे ₹5400) दिया जाए। इससे कई पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी स्तर का वेतन लाभ मिलेगा।
यह आदेश पुलिस इंस्पेक्टर जगदम्बा सिंह व अन्य की याचिका पर आया। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम और श्याम शरण की दलीलों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह में आदेश लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार के आदेशों की अनदेखी करने पर पुलिस विभाग को फटकार भी लगाई। यह फैसला यूपी पुलिस कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा पर न्याय की मुहर के रूप में देखा जा रहा है।