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Sunday, February 23, 2025

गोरखपुर में अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश, 15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम

गोरखपुर, 23 फरवरी 2025, रविवार। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए मस्जिद प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया है। यह मस्जिद नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है और गोरखपुर में घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित है।
मस्जिद के निर्माण के लिए कोई नक्शा पास नहीं किया गया था और यह नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। 7 महीने पहले नगर निगम टीम ने बुलडोजर चलाकर इस पूरे अवैध कब्जे को खाली कराया था, लेकिन 520 स्क्वायर फीट में बनी यह तीन मंजिला मस्जिद बच गई थी।
अब जीडीए ने नोटिस जारी करके मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद से 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा है। अगर दिए गए समय में इसे नहीं हटाया गया तो जीडीए खुद इसे ध्वस्त कराएगा और इसका खर्च इसके निर्माणकर्ता से वसूलेगा।

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