रायपुर, 22 फरवरी 2025, शनिवार। छत्तीसगढ़ में व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत अब व्यापारी अपनी दुकानें सातों दिन और 24 घंटे खोल सकते हैं।
इस फैसले से न केवल व्यवसायियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पहले, दुकानों को हफ्ते में एक दिन बंद रखना जरूरी था, लेकिन अब व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार दुकानें खोल सकते हैं।
हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और उनसे 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा, सभी दुकानदारों को श्रम कल्याण योजनाओं का पालन करना होगा ताकि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।
सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगा और छोटे व्यापारियों को विशेष लाभ देगा। दुकानों के संचालन में लचीलापन मिलने से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि, यह नियम शराब की दुकानों पर लागू नहीं होगा।