नई दिल्ली, 20 फरवरी 2025, गुरुवार। दिल्ली की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद को उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया, जिसके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है।
समरीते ने 16 सितंबर, 2022 को राज्यसभा अधिकारी को एक धमकी भरा पत्र भेज संसद को उड़ाने की धमकी दी थी। पत्र में कुछ मांगें और एक संदिग्ध पदार्थ शामिल था। हालांकि, अदालत ने उन्हें विस्फोटक रखने और इसके जरिए जान को खतरे में डालने या चोट पहुंचाने के आरोपों से बरी कर दिया।
न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि राज्यसभा के महासचिव के कार्यालय को कथित तौर पर भेजे गए पार्सल में पाए गए पदार्थ की जांच करने पर पता चला कि वह “विस्फोट करने की क्षमता के मामले में हानिरहित है”। न्यायाधीश 27 फरवरी को सजा पर दलीलें सुनेंगे।