नई दिल्ली, 7 फरवरी 2025, शुक्रवार। दिल्ली की अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सीबीआई से अंतिम रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले को स्थगित कर दिया है।
यह मामला रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है, जो 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थीं। आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए थे।
सीबीआई ने 30 जनवरी को अदालत को सूचित किया था कि उसने लोक सेवक आर के महाजन सहित सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है। अब अदालत ने सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगा है और मामले को 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।