नई दिल्ली, 21 जनवरी 2025, मंगलवार। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होगा।
न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय/जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों के पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित करने के संबंध में अंतरिम निर्देश, जरूरी परिवर्तनों के साथ, एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होंगे। इसके साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और तदनुसार एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
इस निर्णय से पहले, उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 18 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के चुनाव में महिला वकीलों के लिए तीन पद आरक्षित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में कोषाध्यक्ष का पद और अन्य कार्यकारी समिति के 30 प्रतिशत पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया था।