लखनऊ, 18 जनवरी 2025, शनिवार। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक नई व्यवस्था की गई है। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, नकल करवाने वालों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
यह नियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत लागू किया गया है। हालांकि, यह नियम शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या अन्य योग्यता प्राप्त करने के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा।
बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अवांछित तत्वों द्वारा भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी भ्रामक सूचनाओं का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए और ऐसी सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।