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Friday, June 27, 2025

ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को देना होगा जुर्माना! जानें RBI के नए नियम के बारे में

नई दिल्ली, 30 दिसंबर 2024, सोमवार। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंकों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अगर किसी का कोई मनी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो बैंक एक सीमित समय अवधि के भीतर रिफंड कर देता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को पेनाल्टी देनी होगी।
ट्रांजेक्शन फेल होने पर जुर्माना की स्थितियाँ:
एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर: अगर आप एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो बैंक को ट्रांजेक्शन के दिन से 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल होने पर: अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को दो दिन (T+1) यानी ट्रांजेक्शन के दिन और अगले दिन के भीतर डेबिट को रिवर्स करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
PoS, IMPS ट्रांजेक्शन फेल होने पर: अगर PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन, IMPS, UPI में आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं हुए हैं, तो RBI ने इसके लिए बैंक को T+1 दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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