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Monday, June 30, 2025

महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे

देश में कोरोना संक्रमण (Coroanvirus In India)का एक बार फिर विकराल रूप ले रहा है. इससे पहले ही अलग-अलग राज्यों ने कदम उठाने शुरू कर दिये हैं. महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. यह घोषणा राज्य सरकार ने सोमवार को की. सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर इन प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा.

राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. महाराष्ट्र में सोमवार को संक्रमण के नए मामलों की संख्या फिर 15,000 से अधिक हो गई. प्रतिष्ठान (सिनेमा हॉल, होटल, कार्यालय) यह सुनिश्चित करेंगे कि आगंतुकों के मास्क पहनने के नियम और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू करने की खातिर उनके पास पर्याप्त कर्मी हैं. ये पाबंदियां शॉपिंग मॉल पर भी लागू होंगी.

स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों पर 50 फीसदी क्षमता का नियम लागू नहीं होगा. राज्य की अधिसूचना में कहा गया है कि जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाए.

सरकार ने कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक एकत्रीकरण को मंजूरी नहीं दी जाएगी, जबकि विवाह समारोह में 50 फीसदी से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले हवाई यात्रियों को दिखानी होगी संक्रमणमुक्त होने की रिपोर्ट
कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले हवाई यात्रियों के लिए स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को विशेष आदेश जारी किया. इसके तहत यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर यह जांच रिपोर्ट दिखाना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हैं.

अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी महाराष्ट्र में महामारी के नये मामलों में तेज उछाल के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर संक्रमण रोकने के लिए जिलाधिकारी मनीष सिंह ने यह आदेश जारी किया. उन्होंने आदेश के हवाले से बताया, ‘हवाई मार्ग के जरिये महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को अपने साथ आरटी-पीसीआर पद्धति की यह जांच रिपोर्ट रखना कानूनन अनिवार्य होगा कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं. यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घंटे पहले की अवधि की होनी अनिवार्य है.’

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन का कोविड-19 रोकथाम दल शहर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की यह रिपोर्ट जांचेगा. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले जो यात्री अपने साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे, उन्हें हवाई अड्डे पर अपने खर्च से इसका आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा.

अधिकारियों ने बताया कि इस जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर उन्हें अपने घरों में तब तक पृथक-वास में रहना होगा, जब तक वे संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाते. उन पर प्रशासन की निगरानी भी रहेगी. उन्होंने बताया कि प्रशासन के आदेश के उल्लंघन पर हवाई यात्रियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

इंदौर, मध्य प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 35 लाख की आबादी वाले जिले में 24 मार्च 2020 से लेकर इस साल 14 मार्च तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 62,411 मरीज मिले हैं. इनमें से 943 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है.

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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