नई दिल्ली, 11 दिसंबर 2024, बुधवार। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी इमामी लिमिटेड (Emami Ltd) पर अनुचित व्यापार व्यवहार करने के आरोप में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला एक जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है। मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कंपनी के खिलाफ उसके प्रोडक्ट ‘फेयर एंड हैंडसम’ क्रीम के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था।
एक शख्स ने आरोप लगाया था कि कंपनी का फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन भ्रामक और गुमराह करने वाला है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने 2013 में 79 रुपये में क्रीम खरीदी थी, लेकिन प्रोडक्ट उसे फेयर स्किन का आश्वासित नतीजा देने में नाकामयाब रहा।
फोरम के चीफ इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल ने 9 दिसंबर को यह आदेश पारित किया फोरम ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह नतीजा निकाला जा सके कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद शिकायतकर्ता की त्वचा गोरी हो गई थी या नहीं। फोरम ने कहा कि इमामी लिमिटेड यह आरोप लगाकर शिकायतकर्ता को दोषी नहीं ठहरा सकता कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उपभोक्ता फोरम ने कहा, “कंपनी जानती थी कि निर्देश अधूरे हैं और अन्य फैक्टर्स का पालन न करने की वजह से रिजल्ट नहीं मिलेगा।”
फोरम ने कहा कि इससे भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार साबित होता है कि प्रोडक्ट और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई थी। इमामी लिमिटेड ने विज्ञापन और पैकेजिंग के जरिए भ्रामक और गुमराह करने वाले फैक्टर्स अपनाकर अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाया है।
फोरम ने कहा कि शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, साथ ही निर्देश दिया जाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार को बंद करे, अपने ब्रांड एंबेसडर या अन्य से उन पैकेजों, लेबलों, विज्ञापनों को वापस ले और ऑडियो या विजुअल या दोनों माध्यम से फिर से जानकारी प्रजेंट करे और 14.50 लाख रुपये का दंडात्मक हर्जाना जमा करे।
फोरम ने कहा कि जुर्माने की राशि दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा की जानी चाहिए, साथ ही शिकायतकर्ता को दंडात्मक हर्जाने के रूप में 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये भी दिए जाने चाहिए।