नई दिल्ली, 9 दिसंबर 2024, सोमवार। शंभू बॉर्डर पर बैरिकैड हटाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और मामले में कुछ पहल की गई है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वह समाज के एकमात्र विवेक रक्षक नहीं हैं और ऐसी याचिकाएँ दायर न करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से ही एक बड़ा जनहित मुद्दा है और धारणा यह है कि यह प्रचार और दर्शकों को लुभाने के लिए है।
जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि इसी विषय पर पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और कोर्ट इसी मुद्दे पर और याचिकाएँ नहीं सुनेंगे। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।