प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिता पर आनर किलिंग के आरोप को देखते हुए घर से भाग कर शादी करने वाली गर्भवती नाबालिग लड़की को बालिग होने तक नारीनिकेतन के अलावा आगरा मे सुरक्षित आश्रय गृह मे रखने का निर्देश दिया है। ताकि वह अपने बच्चे के साथ सुरक्षित जीवन जी सके।
और जिला न्यायाधीश मथुरा से कहा है कि उसे महिला जज की निगरानी मे रखा जाय।हर 15 दिन पर वह लडकी से मिलकर स्थिति का जायजा लेती रहे।
18साल की उम्र होते ही लडकी को अपनी मर्जी से जहां चाहे जाने की छूट दी जाय।
यह आदेश जस्टिस जे जे मुनीर ने बरसाना मथुरा की छवि की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।याची के पिता छग्गा ने अपहरण के आरोपी लक्ष्मण की बहन भरतपुर राजस्थान की मीना की अवैध निरूद्धि से याची छवि की मुक्ति की माग मे यह याचिका दाखिल की थी।प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिता पर आनर किलिंग के आरोप को देखते हुए घर से भाग कर शादी करने वाली गर्भवती नाबालिग लड़की को बालिग होने तक नारीनिकेतन के अलावा आगरा मे सुरक्षित आश्रय गृह मे रखने का निर्देश दिया है। ताकि वह अपने बच्चे के साथ सुरक्षित जीवन जी सके। और जिला न्यायाधीश मथुरा से कहा है कि उसे महिला जज की निगरानी मे रखा जाय।हर 15 दिन पर वह लडकी से मिलकर स्थिति का जायजा लेती रहे। 18साल की उम्र होते ही लडकी को अपनी मर्जी से जहां चाहे जाने की छूट दी जाय। यह आदेश जस्टिस जे जे मुनीर ने बरसाना मथुरा की छवि की बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।याची के पिता छग्गा ने अपहरण के आरोपी लक्ष्मण की बहन भरतपुर राजस्थान की मीना की अवैध निरूद्धि से याची छवि की मुक्ति की माग मे यह याचिका दाखिल की थी।