भोपाल, 21 नवंबर 2024, गुरुवार। भोपाल में एक महत्वपूर्ण फैसले में, कंज्यूमर आयोग ने कहा है कि अगर शादी कैंसिल हो जाती है, तो मैरिज गार्डन या शादी हॉल संचालक को बुकिंग राशि वापस करनी होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संचालक एडवांस राशि वापस करने से इनकार नहीं कर सकते हैं और यह कहकर पैसे नहीं रख सकते कि ‘आगे एडजस्ट कर लेंगे’ या ‘जब कार्यक्रम होगा, तब एडजस्ट कर लेंगे’।
मामला क्या था?
शिवाजी नगर निवासी राजरूप पटेल ने अपनी बेटी की शादी के लिए नवंबर 2022 में कार्यक्रम रखा था और इसके लिए उन्होंने जून 2022 में 21 हजार रुपये में कोलार स्थित वैभव मैरिज गार्डन बुक किया था। लेकिन बाद में विवाह कैंसिल हो गया और उन्होंने जुलाई 2022 में बुकिंग निरस्त कर दी। इसके बावजूद गार्डन प्रबंधन ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया था।
आयोग का फैसला
आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि बुकिंग राशि वापस न करना सेवा में कमी का प्रमाण है। आयोग ने आदेश दिया कि विपक्षी को 21,000 रुपये की राशि 9% वार्षिक ब्याज सहित अदा करनी होगी, साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 5,000 रुपये और परिवाद व्यय के लिए 3,000 रुपये भी अदा करने होंगे।