प्रयागराज, 14 नवंबर 2024, गुरुवार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर दी है, लेकिन ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का सस्पेंस खत्म हो गया है और अब 20 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एक महिला के घर आगजनी करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी।
इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा था।
हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस मामले में यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट में गवर्नमेंट अपील दाखिल की गई थी, जिसमें सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की गई थी।