अब बिना अनुमति के नहीं होगा कृषि भूमि पर निर्माण
लखनऊ, 14 नवंबर 2024, गुरुवार: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है! अब से शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि योग्य भूमि पर बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले से कृषि भूमि की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया गया है।
नियमों की अनिवार्यता
अब से कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बिना अनुमति के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, सरकार ने यह कदम उठाया है।
कृषि भूमि का महत्व
कृषि भूमि का महत्व केवल खाद्य उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस फैसले से कृषि भूमि की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
आदेश का पालन
यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू होगा। सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।