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Thursday, November 21, 2024

अखिलेश के सांसद को महंगी पड़ी नेतागिरी! डॉक्टर की तहरीर पर घोसी सांसद राजीव राय के खिलाफ केस

घोसी, 19 अक्टूबर 2024, शनिवार। अखिलेश यादव के सांसद राजीव राय को हॉस्पिल में डॉक्टर पर धौंस दिखाना महंगा पड़ गया। डॉक्टर की तहरीर पर उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने पर केस दर्ज किया गया है। मऊ जिला चिकित्सालय में सांसद राजीव राय और डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के बीच तीखी बहस हुई। सांसद राजीव राय जनता को मिल रही असुविधाओं की शिकायतों की जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। जहां आरोप है कि डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने उनके साथ अभद्रता की। वहीं, मऊ में घोसी से सपा सांसद राजीव राय को जिला अस्पताल का निरीक्षण करना और इस दौरान ईएनटी के डॉक्टर से विवाद भारी पड़ गया है। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सांसद राजीव राय पर अभद्र टिप्पणी करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए एफआईआर करा दी है।
सांसद की शिकायत पर सीएमएस ने डॉक्टर को जारी किया नोटिस
खबरों के मुताबिक, चिकित्सा सुविधाओं में हो रही असुविधाओं को लेकर बार-बार शिकायत की जा रही थी। जैसे ही यह बात स्थानीय सांसद राजीव राय तक पहुंची वह अचानक जिला चिकित्सालय पहुंच गए। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए जैसे ही वह नाक, कान, गला के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के पास पहुंचे मामला गरम हो गया। डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी की तहरीर पर सांसद के साथ ही अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। डॉक्टर और सांसद के विवाद का वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। बताया जा रहा जब ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी के साथ सांसद की कहासुनी हो रही थी, उस दौरान सीएमएस भी मौके पर मौजूद थे। सांसद की शिकायत पर सीएमएस ने डॉक्टर को नोटिस भी जारी किया था।
इन धाराओं में सांसद पर दर्ज हुआ मुकदमा
डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सांसद के खिलाफ सरायलखंसी थाने में तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद राजीव राय दो दिन पहले ओपीडी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सांसद के साथ दस से पन्द्रह लोग उनके कक्ष में आ गए और उन्होंने मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी की। मुझे मानसिक रुप से अस्वस्थ होने का आरोप लगाया। मेरे ओपीडी ईएनटी उपकरण उठाकर तोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही मुझे दारुबाज डॉक्टर बोला गया। सांसद ने ओपीडी के समय आकर सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी कार्य किया है। पुलिस ने तहरीर मिलते ही केस भी दर्ज कर लिया। पुलिस ने सांसद के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 132, 352, 351 (2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक इलामारन ने कहा कि चिकित्सक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है।

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