बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है।
बीएनएस की धारा 163 पूर्व में आईपीसी की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। शहर के अंदर तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।