दिल्ली हाइकोर्ट ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X से विवादित टिप्पणी हटाने का दिया निर्देश
बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय पर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए थे फर्जी और अमर्यादित आरोप
विवादित पोस्ट में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी अमर्यादित शब्दों का किया गया था इस्तेमाल
सपा नेता मोईद खान के खिलाफ 3 अगस्त को की गई अमित मालवीय की टिप्पणी पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी ने लांघी थी मर्यादा
लखनऊ, 16 अगस्त। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विवादित टिप्पणी व बिगड़े बोल के जरिए फेक न्यूज फैलाने, निराधार आरोप लगाने और लगातार अनर्गल-अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए हाशिए पर खड़ी समाजवादी पार्टी और उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव को अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आइना दिखाया है। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को संबोधित करते हुए की गई टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है और इस विवादित टिप्पणी को वापस लेने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है मौजूदा प्रकरण में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के खिलाफ लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लखनऊ पुलिस इस मामले के आरोपियों की तलाश कर रही है। इससे पहले अलग-अलग समय पर अभद्र भाषा और मिथ्या आरोप के मामलों में सपा आईटी सेल के खिलाफ कारवाई हो चुकी है।
3 अगस्त को की गई टिप्पणी से संबंधित है मामला
उल्लेखनीय है कि सपा नेता मोईद खान को टारगेट करते हुए अमित मालवीय द्वारा अपने X अकाउंट के जरिए 3 अगस्त को एक टिप्पणी की गई थी। इसके जवाब में, समाजवादी पार्टी ने 3 अगस्त को ही अपने अकाउंट से विवादास्पद टिप्पणी करते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। टिप्पणी में न केवल बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया बल्कि पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी इसमें अशालीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस विषय पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इस विवादित टिप्पणी को हटाने का निर्देश देते हुए मर्यादा न लांघने की सलाह दी।