बांग्लादेश से अवैध तरीके से प्रवास झारखंड में प्रवेश करने को लेकर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आगाह किया है। साथ ही अदालत ने संथाल परगना के जरिए राज्य में अवैध तरीके से घुसने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्दश दिया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने डैनियल दानिश द्वारा दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर स्थिति को देखते हुए अवैध आप्रवासन बढ़ेगा।