पिता को बच्चे से मिलने से रोकने की मां की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चों को अपने माता-पिता से मिलने व उन्हें जानने का अधिकार है
मां ने परिवार अदालत अलीगढ़ के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पिता को महीने में एक रविवार को सार्वजनिक स्थान पर तीन घंटे के लिए अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई है। याची का कहना था कि परिवार अदालत को ऐसा आदेश जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा, “बच्चे का अपने माता-पिता को जानने और उनसे मिलने का नैसर्गिक अधिकार है।” परिवार अदालत द्वारा मुलाकात के अधिकार दिए जाने से बच्चे की अभिरक्षा में कोई बदलाव नहीं आया। यह माना गया कि बच्चे का सर्वोत्तम हित यह है कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष हिरासत मामले के लंबित रहने के दौरान अपने पिता को जाने। कोर्ट ने मां की दलील अस्वीकार कर दी।