‘गुठली लड्डू’ इशरत खान द्वारा निर्देशित एक सामाजिक ड्रामा बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म की स्टारकास्ट में संजय मिश्रा और सुब्रत दत्ता मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 13 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है। हालांकि फिल्म के ट्रेलर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म के ट्रेलर में वाल्मिकी समाज के खिलाफ शब्दों और भाषा के असंवैधानिक और असंसदीय इस्तेमाल के आरोप के साथ गुजरात हाई कोर्ट में फिल्म के खिलाफ एक अर्जी दायर की गई है। अब हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में याचिका निमेश वाघेला द्वारा अपने वकील विशाल ठक्कर के माध्यम से दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 13 अक्तूबर को रिलीज होने वाली फिल्म से एक शब्द हटाने के साथ-साथ इसके प्रमाणन को वापस लेने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि फिल्म ने उक्त शब्द का उपयोग करके सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम और अत्याचार) अधिनियम 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो वाल्मिकी समुदाय की भावनाओं को आहत करता है।