इलाहबाद हाईकोर्ट
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित को आरक्षण की मांग में याचिका,हाईकोर्ट ने कहा आरक्षण देने का विधिक आधार नहीं है हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज की ,कोर्ट ने कहा एससी-एसटी,ओबीसी व महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद 243डी के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है,कोर्ट ने कहा अन्य किसी वर्ग के लिए नहीं है आरक्षण की कोई व्यवस्था,याची अजय पाल सिंह की ओर से दाखिल याचिका खारिज,अलीगढ़ की गैंगिरी प्रथम जिला पंचायत व ब्लाक बिजौली की ग्राम पंचायत दादौन को स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के लिए आरक्षित करने की मांग थी
जस्टिस एस पी केशरवानी और जस्टिस डॉ वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया आदेश।