पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तानी शीर्ष अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट गबन मामले में पीटीआई प्रमुख इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए तुरंत रिहाई का आदेश दिया। इमरान ने अदालत में कहा कि मुझे बेहोश होने तक पीटा गया।
पंजाब पुलिस ने इमरान समर्थकों व उनकी पार्टी के 1,500 कार्यकर्ताओं पर लाहौर में सेना के एक शीर्ष अधिकारी के आवास पर हमला करने तथा उसे आग लगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ये नेता मंगलवार को सैन्य मुख्यालय में घुसे और लाहौर कोर कमांडर के आवास को आग लगा दी थी। ‘जिन्ना हाउस’ के नाम से पहचाने जाने वाले इस आवास पर हमले में इमरान खान, उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी और अन्य पर हत्या, आतंकवाद तथा 20 जघन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया।