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Tuesday, June 24, 2025

एनएमसीएच में 59 और डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव,अब तक 143 डॉक्टर संक्रमित बिहार में कल से पाबंदियां लागू

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नीतीश सरकार ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसी बीच मंगलवार को पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (एनएमसीएच) के 59 और डॉक्टरों की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने यह जानकारी दी।

एनएमसीच में 143 डॉक्टर संक्रमित

मंगलवार को एनएमसीएच के 59 और डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब यहां संक्रमित डॉक्टरों की कुल संख्या 143 हो गई है। इससे पहले रविवार को मेडिकल कॉलेज से 194 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें एक साथ 72 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे पहले शनिवार को 12 डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे।

अस्पताल प्रबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जिन डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वे ड्यूटी पर थे और मेडिकल स्टॉफ के साथ-साथ मरीजों के भी संपर्क में थे। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों की पहचान कर उनकी जांच की जाए ताकि पता चल सके कि ये लोग कोरोना के किस वैरिएंट के तहत बीमार पड़े हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को कहा था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टरों में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। अस्पताल कैंपस में ही उन्हें क्वारंटीन में रहने की व्यवस्था की गई है।

बिहार में कल से पाबंदियां होंगी लागू

पटना जिले में मंगलवार को कोविड-19 के 565 नए मामले आए, जिससे 24 घंटोे में आए मामलों में तीन गुना बढ़ोतरी हो गई है। सोमवार को पटना में 160 मामले दर्ज किए गए थे। बिहार में मंगलवार को संक्रमण के 893 नए मामले आए, जिसके कारण नीतीश सरकार को रात्रि कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां लगाने का आदेश देना पड़ा जो गुरुवार से लागू होंगी।

आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई
राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह पांच तक कर्फ्यू रहेगा और साथ ही अन्य पाबंदियां लगाई जाएंगी। आठवीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराने की अनुमति होगी। इसके अलावा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जाएगा।

कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम की अनुमति
नए नियमों के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। इनमें ई-कॉमर्स सेवाओं को राहत दी गई है।

सभी धार्मिक स्थलों समेत इन सेवाओं पर लगाई गई रोक
इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्तरां को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। लेकिन यहां सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य रहेगा।

विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी। डीजे और बारात जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम की पूर्व सूचना कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय पुलिस थाने में देनी होगी। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

newsaddaindia6
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Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

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