कोरोना संक्रमण के चलते हुई मौत के मामले में मुआवजे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवार वालों को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा. ये आर्थिक सहायता केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पहले से विभिन्न स्कीम के तहत दी जा रही मदद के अतिरिक्त होगी. मुआवजे की राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से दी जाएगी. ये राशि मुआवजे के लिए अर्जी दायर करने के तीस दिन के भीतर ही घरवालों को देनी होगी. साथ ही प्रत्येक लाभार्थी की जानकारी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करना आवश्यक होगा.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि RTPCR टेस्ट में कोविड की पुष्टि के यदि तीस दिन के भीतर किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसे लोग मुआवजे के हकदार होंगे. मौत घर में हो या अस्पताल में, दोनों ही सूरत में मुआवजा दिया जाएगा. अदालत के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय और NDMA राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे.