N/A
Total Visitor
37.5 C
Delhi
Thursday, August 7, 2025

5 अप्रैल से महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन होगा लागू, नाइट कर्फ्यू समेत रहेंगे कई नए प्रतिबंध

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय लिया है, इसके साथ ही राज्य में नये गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। रविवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया कि रात 8 से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा दिनभर धारा 144 लागू रहेगी। एक जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। पूरे हफ्ते में शनिवार और रविवार के दिन राज्य में लॉकडाउन होगा। ये सभी नियम सोमवार रात आठ बजे से लागू होंगे।

होटल, मॉल, सिनेमाघर, रंगमंच पूरी तरह से बंद

महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री ने बताया कि सूबे में वीकेंड लॉकडाउन का निर्णय मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है। साथ ही राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमितों की वजह से होटल, मॉल, सिनेमाघर, रंगमंच पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह निर्णय सर्वदलीय नेताओं व हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद लिया है।

धार्मिक स्थलों में प्रवेश पर रोक

राज्यमंत्री नवाब मलिक ने बताया कि रविवार को मुख्यमंत्री ने मंत्री समूह की बैठक में राज्य में कठोर नियमावली लागू करने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य में मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों में भक्तजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों में सिर्फ पुजारी पूजा कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। इसी तरह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को व शादी समारोह में शामिल होने के लिए 50 लोगों को अनुमति दी गई है। यह रोक 30 अप्रैल तक जारी रहेगी।

सरकारी व् निजी कार्यालयों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ करेगा काम

नवाब मलिक ने बताया कि राज्य में बनाई गई नई नियमावली सोमवार को रात 8 बजे से लागू की जाएगी। इसके तहत रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसी तरह होटल बंद रहेंगे, सिर्फ पार्सल सेवा शुरू रहेगी। सरकारी कार्यालय व निजी कार्यालयों में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्य जारी रहेंगे। निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का निर्देश नई नियमावली में दिया गया है। इसी तरह राज्य में कंपनी कारखानों को कामगारों की सुरक्षा की शर्त पर शुरू रखने की अनुमति दी जाएगी। इस कार्यकाल में मेडिकल सेवा व अत्यावश्यक सेवा शुरू रहेंगी।

आसन क्षमता के साथ बस-टैक्सी सेवा रहेंगी चालू

कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण केंद्र शनिवार व रविवार को भी खुले रहेंगे। नवाब मलिक ने बताया कि बस-टैक्सी सेवाओं को सिर्फ आसन क्षमता के हिसाब से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक चालू रखने की अनुमति दी गई है, जबकि लोकल ट्रेन सेवा पूरे समय तक चलती रहेंगी। गृहनिर्माण क्षेत्र के काम जारी रहेंगे और सिर्फ मजदूरों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मालिक की ही रहने वाली है। नवाब मलिक ने कहा कि लोगों को कोरोना नियमावली का पालन करना अनिवार्य है।

क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

– मॉल, रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला

– जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी

– सरकारी ऑफिस 50 फीसदी की क्षमता के साथ काम करेंगेे

– सब्जी मंडियां बंद नहीं रहेंगी

– होटल में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी- सिनेमा हॉल्स, पार्क और खेल के मैदान बंद रहेंगे

– रिक्शा, टैक्सी और ट्रेन बंद नहीं होंगे

– किसी भी जगह पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक

– बड़े फिल्मों की शूटिंग की इजाजत नहीं होगी

– इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं

– पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगाा

– धार्मिक स्थल को बंद करने का फैसला किया गया

newsaddaindia6
newsaddaindia6
Anita Choudhary is a freelance journalist. Writing articles for many organizations both in Hindi and English on different political and social issues

Advertisement

spot_img

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

2,300FansLike
9,694FollowersFollow
19,500SubscribersSubscribe

Advertisement Section

- Advertisement -spot_imgspot_imgspot_img

Latest Articles

Translate »