सुप्रीम कोर्ट ने रजत शर्मा नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दायर की गई उस जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है जिसमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अबदुल्लाह के ख़िलाफ़ आदेश की गुज़ारिश की गई थी.
याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर कथित तौर पर फ़ारूक़ अबदुल्लाह ने जो बयान दिए थे, उसके लिए उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए.
इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करे या नहीं, इस पर विचार के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को दाख़िल करने से इनकार किया और रजत शर्मा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया.
कोर्ट का कहना था कि सरकार के लिए फ़ैसलों के बारे में अलग राय रखने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता..