नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2025, गुरुवार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को करारा झटका दिया है। राणा ने एनआईए कस्टडी के दौरान अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन एनआईए की विशेष अदालत ने उनकी इस याचिका को ठुकरा दिया।
राणा की अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए एनआईए ने कोर्ट को बताया कि जांच अपने निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे में राणा को परिवार से बात करने की इजाजत देना जोखिम भरा हो सकता है। एनआईए का कहना था कि राणा संवेदनशील जानकारी लीक कर सकते हैं, जो जांच को प्रभावित कर सकता है।
तहव्वुर राणा, जो मुंबई हमले से जुड़े गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है, ने इस याचिका के जरिए कोर्ट से राहत की उम्मीद की थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 26/11 का हमला भारत के इतिहास में सबसे दुखद और जघन्य आतंकी घटनाओं में से एक है। क्या राणा को आगे कोई राहत मिलेगी या जांच और सख्त होगी? यह देखना बाकी है।