भोपाल, 19 नवंबर 2024, मंगलवार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मोबाइल ले जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो संबंधित थाना क्षेत्र में उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।
परीक्षा अधिनियम में संशोधन विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 के नियमों के आधार पर यह प्रावधान लाया जा रहा है। माशिमं के सचिव केडी त्रिपाठी ने बताया कि यदि ऐसा पाया जाता है तो उन्हें 10 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकेगी और जुर्माना भी लगेगा।