सुप्रीम कोर्ट ने Covid की सेकंड वेव के दौरान फ्रेश लोन मोरटोरियम मांगने की याचिका को खारिज किया |कोर्ट ने मामला सुनने से इनकार किया और कहा की कोर्ट फाइनेंशियल मैटर्स में एक्सपोर्ट नहीं है कोर्ट फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को एंटीसिपेट नहीं कर सकते, यह इषु पॉलिसी के द्वारा ही सॉल्व हो सकता है