सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पैर की इंजूरी से संबंधित घटना की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। 10 मार्च की घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कोलकाता हाई कोर्ट जाइये|