सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए आवश्यक 17 चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दे दी है। देश में उत्पन्न महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग के बीच इसके आयात की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।
इन चिकित्सा उपकरणों के आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है। नये प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयोजकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा। ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा।
इन महत्वपूर्ण उपकरणों के आयात की मिली अनुमति
उपभोक्ता कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है जो तीन महीने तक लागू रहेगा। इनमें नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सीपीएपी और बीआईपीएपी, वैकुम प्रेशर स्विंग एडजोपर्शन, ऑक्सीजन प्लांट, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा ऑक्सीजन कनस्तर, ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेंटीलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है।
विभाग ने निर्देश दिया है कि आयातक राज्य के अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे सभी उपकरणों के बारे में सूचित करेंगे। विभाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग को इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए यह फैसला लिया गया है।