अमरावती (आंध्र प्रदेश) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया।
अदालत राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) निम्मगड्डा रमेश कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी।
इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए चुनाव अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा निलंबित करने के बाद कहा कि कोरोनोवायरस टीकाकरण अभियान के बीच चुनाव कराना संभव नहीं है
ग्राम पंचायत का चुनाव 5 फरवरी से शुरू होने वाले चार चरणों में होगा।एसईसी 23 जनवरी को चरण- I के लिए, 27 जनवरी को चरण- II के लिए, 31 जनवरी को चरण- III के लिए और 4 फरवरी को चरण- IV के लिए चुनाव अधिसूचना जारी करेगा।
नामांकन की अंतिम तिथि क्रमशः 27 जनवरी, 31 फरवरी, 4 और 8 है। मतदान जहां 5 फरवरी, 9, 13 और 17 फरवरी को होगा। मतदान सुबह 6.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक होगा।मतों की गिनती भी चार चरणों में की जाएगी|