लखनऊ
यूपी सरकार ने शनिवार रात से सोमवार सुबह तक के लिए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस कर्फ्यू के जरिए लोगों के बीच कोविड चेन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। सरकार ने ये साफ किया है कि ऐसे कर्फ्यू के बीच आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई असुविधा नहीं होगी।
सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने जो नियम जारी किए हैं, उनमें वैवाहिक समारोहों समेत तमाम अन्य को आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि लोगों के लिए जरूरी सर्विसेज और सामान की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी|
35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये नियम होंगे लागू
- सरकार ने कहा है कि लेबर्स को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
- शनिवार-रविवार के दिन सभी वैवाहिक समारोह बंद स्थानों के अंदर अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ और खुल स्थानों पर 100 लोगों के साथ कराने होंगे। इस दौरान मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग अनिवार्य होंगे।
- सभी तरह की परीक्षाओं के लिए अनुमति दी जाएगी और इनमें शामिल होने वालों को आईडी कार्ड के साथ जाने की अनुमति दी जाएगी।सार्वजनिक परिवहन विशेष रूप से परिवहन निगम की बसों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी।
- अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी।