यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया,नए संशोधन के तहत बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर ₹1000 जुर्माने का प्रावधान,दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर लगेगा ₹10000 का जुर्माना,सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर लगेगा ₹500 का जुर्माना,यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की|